सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आर.टी.आई)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई) “नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए” भारत की संसद का एक अधिनियम है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कोई भी नागरिक “सार्वजनिक प्राधिकरण” (सरकार का एक निकाय या “राज्य की साधन”) से सूचना का अनुरोध कर सकता है जिसका उत्तर शीघ्रता से या तीस दिनों के भीतर देना आवश्यक है। इस अधिनियम के लिए हर सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापक प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने और कुछ श्रेणियों की जानकारी को सक्रिय रूप से प्रकाशित करने की आवश्यकता है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से जानकारी के लिए अनुरोध हेतु न्यूनतम सहारा की आवश्यकता हो। यह कानून संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी रूप से लागू हुआ।

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केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

नामपदनामदूरभाष सं.
श्री हरकेश कार्यालय लेखाकार 0171-2642026

अपीलीय प्राधिकारी

नामपदनामदूरभाष सं.
श्री विनीत बाबासाहेब लोटे सी.ई.ओ 0171-2642026

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